12 जुलाई को अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा, 18 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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12 जुलाई को अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा, 18 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू


बक्सर, 09 जुलाई (हि.स.)।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) पद के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को एकल पाली में आयोजित होगी। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला पदाधिकारी साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के संयुक्त आदेश पर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर सदर के अनुसार जिले में एम.वी. कॉलेज, डीएवी पब्लिक स्कूल, एम.पी. उच्च विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर, फाउंडेशन स्कूल, बिहार पब्लिक स्कूल सहित कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी। इसके तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने, जुलूस या प्रदर्शन करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा धूम्रपान पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों के अभिभावकों और मीडिया कर्मियों पर भी लागू होगा। सभी थानाध्यक्षों को पर्याप्त पुलिस बल के साथ तैनात रहने तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को महिला पुलिस सहित पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Jitendra Mishra

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