भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, एमएसीटी के 45 मामलों में 4.50 करोड़ का मुआवजा तय, ट्रैफिक चालान पर मिली भारी राहत

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भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, एमएसीटी के 45 मामलों में 4.50 करोड़ का मुआवजा तय, ट्रैफिक चालान पर मिली भारी राहत


भागलपुर, 12 सितंबर (हि.स.)। भागलपुर व्यवहार न्यायालय सहित अनुमंडल न्यायालय नवगछिया और कहलगांव में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं।

अदालत में आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना दावा मामले में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष विजय कुमार की पीठ में विशेष सुनवाई के बाद 45 मामलों में बीमा कंपनियों और वाहन मालिकों की सहमति से कुल 4,50,20,000 (साढ़े चार करोड़ रुपये) के मुआवजे पर समझौता कराया गया।

परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत वाहन स्वामियों के लिए जिला स्कूल परिसर में विशेष बेंच लगाई गई, जहां पुराने लंबित ई-चालानों का रियायती दरों पर निष्पादन किया गया।

बैंक लोन रिकवरी, बिजली बिल बकाया और शमनीय आपराधिक मामलों में भी दोनों पक्षों की उपस्थिति से मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण किया गया। वहीं न्यायालय परिसरों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष सहायता काउंटर, पेयजल और मेडिकल टीमों की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, ताकि दूर-दराज से आने वाले वादकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

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