शराब तस्करी के मामले में आरोपित को 5 वर्ष की सजा
भागलपुर, 26 फ़रवरी (हि.स.)। जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र स्थित कंगाली चौक पर वर्ष 2021 में 140 बोतल विदेशी शराब बरामदगी के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपित को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक काले रंग की हुंडई कार से अवैध शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध कार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में सवार गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर कार से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई, जिसके बाद पिरपैंती थाना में मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू हुई।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने देते हुए कहा कि यह फैसला अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

