हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

WhatsApp Channel Join Now
हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद


सारण, 23 दिसंबर (हि.स.)। पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अमनौर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में त्वरित विचारण के बाद न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला अमनौर थाना कांड संख्या 188/22 के तहत 5 जुलाई 2022 को हत्या, साक्ष्य छिपाने और चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सारण पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता पर रखते हुए अनुसंधान किया और न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्रीकांत सिंह पिता स्व. केशव प्रसाद सिंह, शेखपुरा डीह निवासी और एक महिला अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में सरकारी वकील अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने प्रभावी बहस की। विचारण के दौरान डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता समेत कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई। वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के समयबद्ध बयान के कारण ही महज तीन साल के भीतर दोषियों को सजा दिलाना संभव हो सका। सारण पुलिस गंभीर अपराधों के मामलों में लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण करा रही है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

Share this story