हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास
सारण, 13 जनवरी (हि.स.)। पुलिस की त्वरित विचारण के फलस्वरूप न्यायालय ने हत्या के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। जिला सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने जनता बाजार थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला वर्ष 2010 का है। जनता बाजार थाना कांड संख्या-69/10 के तहत धारा 302/201/34 भा.द.वि. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान और न्यायालय में समय पर साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के कारण 15 साल बाद अपराधी को उसके किए की सजा मिली। न्यायालय ने अभियुक्त सरोज चौधरी पिता स्व. सूर्यनाथ चौधरी ग्राम हरपुर कोठी, थाना जनता बाजार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।
इस मामले में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने सरकार की ओर से प्रभावी बहस की। विचारण के दौरान कुल 08 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर दोष सिद्ध हुआ। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2026 में गंभीर अपराधों के मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर ट्रायल चलाया जा रहा है। सारण पुलिस आगे भी अपराधियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित विचारण की प्रक्रिया जारी रखेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

