हत्या के इरादे से भीड़ पर चढ़ाई थी पिकअप वैन, चालक को आजीवन कारावास
पूर्णिया, 07 अगस्त (हि.स.)। हत्या के इरादे से भीड़ पर पिकअप वैन चढ़ाकर पांच लोगों की जान लेने के मामले में दोषी चालक सोनू कुमार मुनी (24 वर्ष) को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 51 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। दोषी धमदाहा थाना क्षेत्र के ढोकवा टोला गांव का रहने वाला है।
यह फैसला सत्रवाद विचारण संख्या 693/2025 में 11वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्वाति कुमारी सिंह की अदालत ने सुनाया। मामला धमदाहा थाना कांड संख्या 317/2024 से संबंधित है।
वाद के अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने बताया कि स्थानीय निवासी प्रवीण ठाकुर ने 23 दिसंबर 2024 को घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन अभियुक्त सोनू कुमार मुनी ने पिकअप वैन से पंचायत भवन के सामने पवन मुनी को धक्का मार दिया था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद और कहासुनी हुई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समझा-बुझाकर दोनों को शांत करा दिया। आरोप है कि वहां से जाते समय सोनू ने धमकी देते हुए कहा था कि वह गाड़ी का ड्राइवर है और उसे तुरंत बेल मिल जाएगी।
करीब 15 मिनट बाद, रात लगभग 8:45 बजे, अभियुक्त पिकअप वैन लेकर दोबारा पंचायत भवन के पास पहुंचा और वहां खड़े लोगों की ओर तेज रफ्तार से वाहन चढ़ा दिया। घटना में करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस दर्दनाक घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य लोगों को धमदाहा रेफरल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया। इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार घटना में कुल पांच लोगों की जान चली गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रमाणों पर विचार करने के बाद अदालत ने सोनू कुमार मुनी को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास तथा 51 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / नंदकिशोर सिंह

