गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए किशनगंज में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
किशनगंज, 10 अक्टूबर (हि.स.)।गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में किशनगंज जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर एक्सप्रेसवे के लिए निर्धारित भूखंडों के अधिग्रहण की मंशा जाहिर की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत जारी इस अधिसूचना में किशनगंज जिले में चैनेज किलोमीटर 434.450 से 506.950 तक की भूमि को परियोजना के लिए आवश्यक बताया गया है। इस भूमि का उपयोग एक्सप्रेसवे के निर्माण, चौड़ीकरण, पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन या चार लेन सड़क बनाने, रखरखाव, प्रबंधन और परिचालन जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अधिसूचना के अनुसार, अधिग्रहण के दायरे में आने वाली भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति लिखित रूप में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसमें आपत्ति के कारण स्पष्ट रूप से बताने होंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधिक पेशेवर के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। सुनवाई और आवश्यक जांच के बाद आपत्ति स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश दिया जाएगा।
अधिनियम की धारा 3सी के तहत पारित आदेश अंतिम होगा। मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, अधिग्रहण के दायरे में आने वाली भूमि का नक्शा और अन्य विवरण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। इच्छुक व्यक्ति वहां जाकर विवरण का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण किशनगंज जिले की एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अधिसूचना में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी संबंधित भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

