कर्मियों के स्थानान्तरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप ने दी सहमति

कर्मियों के स्थानान्तरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप ने दी सहमति
WhatsApp Channel Join Now
कर्मियों के स्थानान्तरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप ने दी सहमति


कर्मियों के स्थानान्तरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप ने दी सहमति


किशनगंज,11जून(हि.स.)। पिछले पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही हलके में जो कर्मचारी पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में कर दिया जाय।

इस आशय का जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी। वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा प्रदान की गई सहमति की जानकारी मीडिया को दे रहे थे।

उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित कर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सभी नगरपालिका क्षेत्र, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में लागू होगा। स्थानांतरण की सूची की निगरानी की जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयं करेंगे। निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है। इससे छूट केवल वैसे ही लोगों को दी जा सकती है जो शारीरिक तौर पर अशक्त हैं परन्तु उन्हें भी निश्चित रूप से एक हलके में स्थानांतरित करना है। प्रासंगिक पत्र के अनुसार जो कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही हलके में पदस्थापित हैं, उन सभी का स्थानांतरण सुनिश्चित करना है।सभी समाहर्ता, बिहार, एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण करेंगे। गौर करे कि पत्रांक-152/सी, दिनांक-07.06.2024 में विशेष विवरण दिया गया है। पत्र में शहरी क्षेत्र में दो वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित कर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सभी नगरपालिका क्षेत्र, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत शहरी क्षेत्र माने जायेगे। सख्त हिदायत देते हुए मीडिया को बताया गया कि स्थानांतरण की सूची की स्वयं निगरानी जिम्मेवार पदाधिकारी करेंगे ताकि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। इससे छूट केवल वैसे ही लोगों को दी जा सकती है जो शारीरिक तौर पर अशक्त हैं परन्तु उन्हें भी निश्चित रूप से एक हलके से दूसरे हलके में स्थानांतरित कर दिया जाय। इसके अलावा वैसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हों, उन्हें भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, भले ही उनकी पदस्थापना अवधि कम हो। स्थानांतरण निर्देश का अनुपालन 30 जून तक सुनिश्चित करना है। जुलाई माह का वेतन सभी स्थानातरित कर्मचारी अपने नव-पदस्थापित स्थान से ही लेंगे 10 जुलाई को निर्देश का अनुपालन से विभागीय मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल को विभागीय सचिव को अवगत कराना है।

हिन्दुस्थान समाचार/धर्मेन्द्र/गोविन्द

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story