किशोर न्याय परिषद ने तीन विवादित किशोर को अर्थदंड एवं कारावास की सुनायी सजा
सहरसा,01 नवंबर (हि.स.)।किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनोज कुमार एवं सदस्य अरविंद कुमार झा ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के बलात्कार के एक मामले में विधि विवादित किशोर को सजा सुनायी है। परिषद द्वारा भादवि के धारा 376 में विधि विवादित किशोरों को दोषी पाते हुए एक किशोर को 10 हजार रुपया एवं 6 माह की सजा, दूसरे किशोर को 2 हजार पांच सौ रुपया एवं तीन माह की सजा और तीसरे को भी दो हजार पांच सौ रुपया एवं तीन माह की सजा सुनाई गई। अगर किशोर के अभिभावक अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो किशोरों को तीन माह सुरक्षित स्थान सहरसा में रहने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
किशोर के पर्यवेक्षण गृह में बिताए गए अवधि को दप्रसं 428 के प्रावधानों के अंतर्गत मुजरा किया गया। घटना के समय पीड़िता भी अवयस्क थी इसलिए यह अर्थदंड की राशि तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया गया जो पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति करने हेतु जिला विवेक सेवा प्राधिकार सक्षम प्राधिकार है इसलिए किशोर न्याय परिषद द्वारा पीड़िति को 2 लाख रुपया पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सिफारिश किया गया। इस वाद में कुल दस साक्षी की गवाही ली गई। जिसमें जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा चार को पक्ष द्रोही घोषित किया गया। बांकी लगभग सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय
/चंदा
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