जदयू नेता मूलचंद गोलछा के गिरफ्तारी आदेश पर से कोर्ट ने रोक हटाया,दिया आदेश
अररिया 17मार्च(हि.स.)। अररिया समाहर्ता कोर्ट ने जदयू के प्रदेश महासचिव एवं प्रमुख कारोबारी मूलचंद गोलछा के सुरक्षा गार्ड के 80 लाख से अधिक बकाये राशि को लेकर लगे गिरफ्तारी पर रोक को हटा दिया है और आदेश के 15 दिनों के भीतर बकाये राशि के भुगतान का आदेश दिया गया है।15 दिनों के भुगतान नहीं होने पर उनकी गिरफ्तारी कर बकाये राशि वसूली का आदेश दिया गया है।इस बात की जानकारी अररिया एसपी की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता अशोक कुमार झा ने सुनवाई के बाद आये फैसले को बताते हुए कही।
फारबिसगंज निवासी व्यवसायी एवं जदयू के प्रदेश महासचिव मूलचंद गोलछा के सुरक्षा में वर्ष 2007 से ही जिला पुलिस बल के दो सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्त थे, जिसके बाद में व्यवसायी गोलछा द्वारा जिला सुरक्षा समिति के आदेश के बावजूद प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड का भुगतान नहीं किया गया। बकाये राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण पुलिस अधीक्षक अररिया द्वारा बकाया कुल राशि 80 लाख 75 हजार 565 रुपए के वसूली किए जाने हेतु मूलचंद गोलछा के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद संख्या- 6/2019-20 दाखिल किया गया था। उक्त नीलाम पत्र वाद में जिला निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु व्यवसायी मूलचंद गोलछा के विरुद्ध गैर जमानत अधिपत्र निर्गत किया गया था।
उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवसायी गोलछा द्वारा समाहर्ता अररिया के न्यायालय में नीलाम पत्र अपील वाद संख्या 2/2019 दाखिल किया, जिसमें 11 अक्टूबर 2019 को निर्गत गिरफ्तारी वारंट को अंतरिम आदेश द्वारा स्थगित रखा गया था। नीलाम पत्र अपीलवाद संख्या- 2/2019 में पुलिस अधीक्षक अररिया के द्वारा सुनवाई के लिए अधिवक्ता अशोक कुमार झा को प्राधिकृत किया गया, जिन्होंने सुनवाई के दौरान अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर व्यवसायी गोलछा के अपीलवाद का घोर विरोध किया। फलस्वरूप आज शुक्रवार को समाहर्ता अररिया द्वारा व्यवसायी गोलछा के अपीलवाद को निष्पादित करते हुए उनके विरुद्ध निर्गत गिरफ्तारी वारंट पर लगे अंतरिम रोक को वापस लेते हुए उनके आदेश के तिथि से 15 दिनों के भीतर बकाए राशि भुगतान किए जाने का आदेश पारित किया गया।
अधिवक्ता अशोक कुमार झा ने बताया कि आदेश में स्पष्ट है कि व्यवसायी मूलचंद गोलछा अगर आदेश के तिथि से 15 दिनों के अंदर बकाये राशि का भुगतान अररिया पुलिस अधीक्षक को नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी कर उनसे बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/राहुल
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