अररिया में हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा और जुर्माना

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अररिया में हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा और जुर्माना


फारबिसगंज/अररिया, 21 अगस्त (हि.स.)। अररिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में पति अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाया। साथ ही कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अरविंद यादव की 60 वर्षीय मां मीरा देवी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अरविंद यादव पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

35 वर्षीय अरविंद यादव हनुमान नगर, वार्ड 03 थाना फुलकाहा जिला अररिया का निवासी है। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि यह घटना 03 जून, 2021 की है। बिंदु कुमारी की दहेज में दो लाख रुपये नहीं देने के चलते गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतका बिंदु कुमारी की ओर से गिरानंद यादव ने दो लोगों के विरुद्ध फुलकाहा थाना कांड संख्या 82/2021 दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि मृतका बिंदु कुमारी अरविंद यादव की पत्नी थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा और बताया कि अरविंद यादव 22 जून, 2021 से ही अररिया मंडल कारा में बंद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Prince Kumar / चन्द्र प्रकाश सिंह

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