दहेज प्रताड़ना मामले में पति एवं ससुर को मिली तीन वर्ष की सजा व अर्थ दंड आरोपित
सहरसा,13 दिसम्बर (हि.स.)। महिला थाना कांड संख्या 9/22 के मुख्य अभियुक्त मो काजीम पिता मो अजीम एवं मो अज़ीम पिता स्व हबीव दोनो साकिन लादेन चौक सोनवर्षा राज,थाना सोनवर्षा राज,जिला सहरसा को दहेज प्रताड़ना मामले में तीन साल की सजा व अर्थदंड आरोपित किया गया।
सहरसा व्यवहार न्यायालय के चंदन कुमार वर्मा, अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी द्वारा महिला थाना कांड की सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपित मो कजीम पिता मो अजीम मो अजीम पिता स्व हबीब को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में भादवि की धारा 498(ए) में दोषी पाकर तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड ,अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाकर 2 साल का साधारण कारावास एवं 3 हजार अर्थ दंड लगाया गया।
अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।विदित हो की सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राज कुमार द्वारा सूचक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 गवाहों के गवाही करा कर मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे।बहस के दौरान विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दहेज प्रताड़ना गंभीर प्रकृति का अपराध तथा सामाजिक बुराई है। जिसका प्रभाव समाज में काफी दूर तक जाता है।
लिहाजा अभियुक्तों को कठोरतम दंड दिया जाए।आपको बता दें कि यह घटना दहेज प्रताड़ना से संबंधित है। इसमें सोनवर्षा कचहरी थाना अंतर्गत खड़गपुर निवासी मोहम्मद सत्तार की पुत्री रुखसार परवीन का निकाह 9 अगस्त 20 को मोहम्मद कासिम पिता मो अजीम सा.लादेन चौक सोनबरसा राज, थाना सोनवर्षा राज सहरसा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल गई वहां एक डेढ़ महीने ठीक-ठाक से रही। उसके बाद उसे पति एवं परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज के रूप में दो लाख रुपए एवं एक अपाचे मोटरसाइकिल की मांग कर प्रताड़ित किया जाने लगा।वही ग्रामीणों द्वारा पंचायत की गई लेकिन अभियुक्तों ने पंच का निर्णय मानने से इंतजार कर दिया तथा सूचिका के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगा। कई दिनों तक घर में बंद कर भूखा प्यासा रखने लगा। विवश होकर लड़की अपने मायके में रहने लगी। इसी बात को लेकर सहरसा महिला थाने में महिला थाना में दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/गोविन्द
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