सुपौल में हाईवे सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, 10 जून तक हटेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी अवैध अतिक्रमण
सुपौल, 03 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, अवैध अतिक्रमण और भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल हाईवे सेफ्टी से संबंधित Suo-Moto WP (Civil) No.-09 of 2025 में पारित आदेशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग के निर्देशों के आलोक में बुधवार को समाहरणालय में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सावन कुमार ने की।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित पेट्रोल पंप, होटल, ढाबा एवं धर्मकांटा संचालकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।
बैठक में सुपौल जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था, दुर्घटना संभावित स्थलों, अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, सड़क सुरक्षा अवसंरचना तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्त रखना सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित सभी अवैध अतिक्रमणों तथा लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तत्काल तैयार करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हुए उसकी प्रतिलिपि संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि प्राप्त सूची के आधार पर विशेष अभियान चलाकर 10 जून 2026 तक सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाना सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

