सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने किया संयुक्त ब्रीफिंग

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सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने किया संयुक्त ब्रीफिंग


गोपालगंज, 06 अगस्त (हि.स.)।

केंद्रीय चयन

पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी मो मकसूद आलम एवं

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त ब्रीफिंग किया।संयुक्त ब्रीफिंग में जिले के

सभी केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, स्टेटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी

तथा उड़नदस्ता दंडाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्र

अधीक्षक के दायित्वों और कर्तव्यों का विस्तार से जिक्र किया गया। उन्होंने सभी केंद्र

अधीक्षक को परीक्षा से परीक्षा केन्द्रों की साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल एवं पर्याप्त

मात्रा में रोशनी के लिए जनरेटर की पूर्व व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। परीक्षा

में रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे है तथा 10:30 बजे के बाद किसी की परीक्षार्थी को प्रवेश

की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान पत्र यथा आधार

कार्ड के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी परीक्षार्थियों हेतु जगह पूर्व में निर्धारित

है, जिस पर परीक्षार्थियों का रोल नंबर तथा फोटो स्टिकर निश्चित रूप से चिपकाए जाएगा।

उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीट प्लान को अपने से जांच कर ही

अनुमोदित करें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा जनरेटर लगे हुए

रहेंगे। उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया कि बायोमेट्रिक,फोटो,वीडियो,सीसीटीवी

तथा जैमर उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों से पूर्व में समन्वय स्थापित करके उपलब्धता

सुनिश्चित करेंगे। लेखन सामग्री परीक्षा के दौरान ही केंद्र अधीक्षक द्वारा उपलब्ध

कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर पर कोई लेख, सादा

कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी,

पैमटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है। परीक्षा

आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व शिक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों के सामने ही प्रश्न पत्रों

का पैकेट खोला जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में यूज्ड या अनयूज़्ड ओएमआर शीट अथवा क्वेश्चन

बुकलेट केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा की गुणवत्ता

को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज

कर जेल भेजा जायेगा। एफआईआर दर्ज करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत किया

गया है।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / Akhilanand Mishra / गोविंद चौधरी

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