गांजा तस्करी मामले में एक को मिली दस वर्षों का कठोर कारावास
पूर्वी चंपारण, 06 दिसम्बर (हि.स.)। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने गांजा तस्करी मामले में नामजद एक अभियुक्त को बुधवार दस वर्षों का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा कल्याणपुर थाना के गोविंदपुर निवासी मनोहर दास का पुत्र मुकेश कुमार दास को हुई। मामले में कल्याणपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय स्वरूप ने कल्याणपुर थाना कांड संख्या-27/2017 दर्ज कराते हुए ट्रक चालक मुकेश कुमार दास व खलासी नितेश कुमार को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 4 मार्च 2017 को गुप्त सूचना मिली कि पिपराकोठी की ओर से कल्याणपुर के तरफ एक ट्रक जा रहा है। जिस पर गांजा लदा है। सूचना के आलोक में पुलिस बल के साथ बंगरी मोड़ के पास पहुंचे तो एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक को रुकने के इशारे करने पर चालक ट्रक लेकर भगाने लगा। परंतु पुलिस बल ने कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया।
जांच के दौरान ट्रक के केबिन में सात पैकेट में रखा 49 किलो गांजा बरामद किया गया। एनडीपी स वाद संख्या 22/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डॉ शंभू शरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 20(बी),ll(सी) एन डी पी एस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द
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