गांजा तस्करी मामले में एक को दस वर्षों का सश्रम कारावास

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गांजा तस्करी मामले में एक को दस वर्षों का सश्रम कारावास


पूर्वी चंपारण,09 अगस्त (हि.स.)।

एनडीपीएस कोर्ट 2 के अनन्य विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा जीतना थाना के अगरवा निवासी अर्जुन दास को हुई। मामले में ढाका थाना के पुअनि अजय कुमार ने नामजद अभियुक्त के विरुद्ध ढाका थाना कांड संख्या 582/2021 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 4 दिसंबर 2021 की सुबह 6.30 बजे पुलिस गस्ती के दौरान ढाका थाना के बड़ी गंवई एवं छोटी गंवई के बीच मुर्दाघटी के समीप एक युवक को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। जांच के दौरान मोटरसाईकिल पर बांधा एक बैग में छुपाकर रखा 22 किलोग्राम तस्करी का गांजा बरामद किया गया।

एनडीपीएस वाद संख्या 117/2021 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार / गोविंद चौधरी

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