सारण में गांजा विक्रेता को 5 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना

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सारण में गांजा विक्रेता को 5 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना


सारण, 18 अगस्त (हि.स.)। मादक पदार्थ के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने गांजा बिक्री के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बनियापुर थाना क्षेत्र के पुछरी बाजार निवासी धर्मेंद्र साह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)ii(बी) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी।

सरकारी अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कुल 8 गवाहों की गवाही कराई और कड़ी सजा की मांग की।

सरकारी अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 6 जुलाई 2016 का है, जब तत्कालीन बनियापुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के घर छापेमारी की थी। पुलिस ने पलंग के नीचे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया था।

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

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