सशक्त स्थायी समिति की बैठक आज, नप प्रशासन ने हाईकोर्ट के रुख के बाद बुलाई बैठक

सशक्त स्थायी समिति की बैठक आज, नप प्रशासन ने हाईकोर्ट के रुख के बाद बुलाई बैठक
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सशक्त स्थायी समिति की बैठक आज, नप प्रशासन ने हाईकोर्ट के रुख के बाद बुलाई बैठक


अररिया, 30 नवंबर(हि.स.)। पटना हाईकोर्ट के सीडब्ल्यूसीजे 7031/2023 मामले में कड़े रुख के बाद फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने सशक्त स्थायी समिति की कल शुक्रवार को मीटिंग बुलाई है।जिसमे सीडब्ल्यूसीजे 7031/2023 मामले में कार्यालय पत्रांक 1804 दिनांक -28.11.2023 पर विचार किया जायेगा।नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए कहा कि मुख्य पार्षद वीणा देवी के कक्ष में शुक्रवार को दिन के ग्यारह बजे मीटिंग होगी।कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मो.इस्लाम,मनोज सिंह,गणेश गुप्ता को ज्ञापांक 1305 दिनांक- 28.11.2023 को जारी पत्र प्रेषित की है।

उल्लेखनीय है कि फारबिसगंज नगर परिषद के चेयरमैन वीणा देवी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार को पटना उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसीजे 7031/2023 मामले में 22 दिसंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।मामला प्रधान सहायक के रिक्त पद पर याचिकाकर्ता चंद्रनाथ चंदन को प्रधान सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने से संबंधित है।जिस पर यथोचित निर्णय लेने का निर्देश पटना हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है।

पटना हाईकोर्ट के इस आदेशपूर्ण निर्णय के आलोक में नगर परिषद प्रशासन की ओर से यह मीटिंग कॉल की गई है।दरअसल फारबिसगंज नगर परिषद के प्रभारी प्रधान सहायक चंद्रनाथ चंदन को कुछ दिन पहले ही प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर दिया गया था।चंद्रनाथ चंदन के स्थान पर नगर परिषद के कर्मी कामख्या नारायण सिंह को प्रभारी प्रधान सहायक का पदभार दिया गया था।जिस पर पटना हाईकोर्ट ने वरीयता के आधार पर आपत्ति जताई है। चंद्रनाथ चंदन साढ़े चार साल से प्रधान सहायक सह लेखापाल के प्रभार में कार्यों का निबटारा कर रहे थे।चंद्रनाथ चंदन को हटाकर कामख्या नारायण सिंह को प्रभार देने का निर्णय भी सशक्त स्थाई समिति ने लिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/चंदा

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