गैस कालाबाजारी के आरोप में एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज

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सारण, 01 मई (हि.स.)। जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिले में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगरा थाना अंतर्गत मेसर्स महावीर इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगरा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उनकी जानकारी के बिना ही उनके नाम और आईडी पर गैस सिलेंडर बुक कर लिए जाते थे। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि एजेंसी कागजों पर सिलेंडर की डिलीवरी दिखा देती थी जबकि वास्तव में उपभोक्ताओं को गैस प्राप्त नहीं होती थी। यह सीधे तौर पर अनुदानित घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी और धोखाधड़ी का मामला है। गैस एजेंसी की यह कार्यप्रणाली द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खाद्यान्न या गैस वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वितरकों का न केवल लाइसेंस रद्द किया जाएगा बल्कि उनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

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