जनोपयोगी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिले में स्थायी लोक अदालत का गठन

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जनोपयोगी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिले में स्थायी लोक अदालत का गठन


किशनगंज, 18 जुलाई (हि.स.)। जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण निष्पादन के उद्देश्य से जिले में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में स्थायी लोक अदालत के नवनियुक्त अध्यक्ष सह सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी।

अध्यक्ष निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई कर उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, शिक्षण संस्थानों से जुड़े विवाद, बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं, आवास एवं भू-संपदा (रियल एस्टेट) से संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इससे आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और कम समय में न्याय उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में शिकायत है, वे व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन कार्यालय में आवेदन देकर अपने मामलों के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और वैधानिक प्रक्रिया के तहत विवादों का प्रभावी समाधान करना है।

मौके पर स्थायी लोक अदालत की सदस्य अमृता कुमारी सहित न्यायिक सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रेसवार्ता में अदालत की कार्यप्रणाली और जनहित में इसकी उपयोगिता पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

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