दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्षों का कारावास

दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्षों का कारावास
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दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्षों का कारावास


पूर्वी चंपारण , 21 दिसम्बर (हि.स.)। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने बैंक से रुपये निकासी कर लौट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसके रुपये छीन लिए जाने मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं पच्चीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा गुरुवार को सुनाई।

सजा मेहसी थाना के मिठनपुरा निवासी बहादुर यादव को हुई। मामले में पीड़िता ने मेहसी थाना कांड संख्या-76/2012 दर्ज कराते हुए बहादुर यादव एवं यादो लाल यादव को नामजद की थी। जिसमें कहीं थी की वह चुड़ी बेचने का कार्य करती है। 14 मार्च 2012 को करीब 3.30 बजे भारतीय स्टेट बैंक, कटहा से 14 हजार रुपये निकासी की तथा दो हजार रुपये का सामान बेची थी। संध्या होने के कारण कोई सवारी नहीं मिली तो वह पैदल ही घर आने लगी। रास्ते में बगीचा के पास अभियुक्त बहादुर यादव पकड़ लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म कर सभी रुपये छीन लिए।

सत्र वाद संख्या-7/2014 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र दुबे ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने एवं विचारण के बाद धारा 341,379,376 भादवि में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त बहादुर यादव को उक्त सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त यादो लाल यादव को बरी कर दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश

/गोविन्द

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