विदेशी शराब बरामदगी मामले में चालक को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
किशनगंज, 08 जून (हि.स.)। जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद)-2 ने विदेशी शराब बरामदगी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश सुमीत कुमार सिंह की अदालत ने विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार चालक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश साहनी को दी गई है। वह विशेष वाद संख्या 369/21 (पीआर-8/2021-22) में आरोपी था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए।
अभियोजन के अनुसार, 21 सितंबर 2021 की रात उत्पाद विभाग की टीम किशनगंज के खानका चौक के समीप वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक टाटा जेस्ट कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 162 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद चालक मुकेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी से जुड़े दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। इसके आधार पर न्यायालय ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस फैसले को जिले में शराब तस्करी और अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को सजा मिलने से अवैध शराब कारोबार में संलिप्त लोगों के बीच कड़ा संदेश जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

