वीर परिवार सहायता योजना से चार जिलों के सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा सीधा कानूनी लाभ: विंग कमांडर संगीता

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वीर परिवार सहायता योजना से चार जिलों के सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा सीधा कानूनी लाभ: विंग कमांडर संगीता


कटिहार, 22 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' के तहत गुरुवार को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड परिसर स्थित विधिक सहायता केंद्र में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कटिहार के सचिव-सह-वरीय सिविल जज के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रक्षाकर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर संगीता मल्ला ने कहा कि इस विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से कटिहार सहित आसपास के चार जिलों के सैन्य परिवारों और उनके आश्रितों को नालसा की वीर परिवार सहायता योजना का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकार सैनिकों के परिजनों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है, ताकि किसी भी जरूरतमंद सैन्य परिवार को कानूनी पेचीदगियों के कारण भटकना न पड़े। योजना को धरातल पर उतारने और अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने के लिए प्राधिकार द्वारा विशेष रूप से पारा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति की गई है।

कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) पवन कुमार ने उपस्थित सैन्य परिवारों को डीएलएसए से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सलाह, सरकारी वकील की सुविधा और अन्य विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मध्यस्थता केंद्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आपसी या पारिवारिक विवादों को बिना किसी अदालती खर्च और समय गंवाए सुलह के आधार पर आसानी से निपटाया जा सकता है। उन्होंने सभी आश्रितों से विधिक सहायता केंद्र की सेवाओं का भरपूर लाभ उठाने की अपील की।

इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के सभी कर्मी, कई सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनके परिजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

Livevns.news Desk
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