श्रम विभाग की विशेष धावा टीम ने ईट भट्ठा से दो बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त
पूर्वी चंपारण , 21 दिसम्बर (हि.स.)। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तुरकौलिया एवं सुगौली के नेतृत्व में गुरुवार को विशेष धावा दल के द्वारा ईंट भट्ठा में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मालती ईंट भट्ठा से दो बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया।
जिला श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि यह अभियान 22.12.2023 तक क्रियाशील रहेगा। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि बच्चों से ईंट भट्ठा में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000 (बीस हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सुगौली दिवाकर प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तुरकौलिया संजय कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर सरफराज अहमद खान, प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा पुलिस लाइन से पांच पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द
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