नालंदा जिले में कदाचार के आरोप में एच एम निलंबित
नालंदा, बिहारशरीफ 21 फ़रवरी (हि.स.)।
नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय डीहा के प्रधानाध्यापक (विशिष्ट शिक्षक)को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से अवैध तरीके से राशि 40,000/- एवं 10,000/- रूपये नगद लिये जाने के शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी नालन्दा द्वारा साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर आज शनिवार को अनिल कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।ज्ञताव्य हो कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा अधिकारिक कार्य के बदले रिश्वत की माँग की जाती है तो यह मामला बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत गंभीर कदाचार एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसी क्रम में नालंदा जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर चयनित / लंबित अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि, किसी कर्मी / पदाधिकारी एवं अन्य के द्वारा उनसे अवैध रूप से राशि (रिश्वत) की माँग की गई है तो, इस संबध में जिला पदाधिकारी, नालंदा से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते हैं।जिसकी त्वरित कार्रवाई की जायेगी।जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालय के कार्य संस्कृति में गुणोत्तर सुधार व्यवस्था के तहत अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ताकि कार्यालय कार्य त्वरित गति से ससमय संपादित किया जा सके ।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे

