महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की सजा, पीड़िता को मिलेगर अर्थदंड की राशि
किशनगंज, 23 जुलाई (हि.स.)। व्यवहार न्यायालय, किशनगंज के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मनीष कुमार साहा ने बताया कि गुरुवार को वाद संख्या-26/2019 की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गलगलिया थाना क्षेत्र के डीमहार निवासी मोहम्मद साकिर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपित को चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आरोपित को 15 हजार रुपये सरकार के पक्ष में मुआवजे के रूप में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय के निर्णय को महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

