संशोधित किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट को लेकर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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संशोधित किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट को लेकर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन


अररिया 07 सितंबर(हि.स.)।

अररिया समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से संशोधित किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो एक्ट पर क्षमतावर्धन तथा दत्तकग्रहण एवं छोड़े हुए नवजात शिशु तथा परित्यक्त शिशु को दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित करने हेतु जागरूकता विषय पर शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन एसपी अमित रंजन, एवं बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शम्भू कुमार रजक एवं उपस्थित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं अन्य सभी स्टेकहॉल्डर्स को उक्त विषय पर पटना से आए विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इससे पूर्व सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और महत्व पर संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया।

एसपी अमित रंजन द्वारा अपने संबोधन में कार्यशाला के महत्व को बताते हुए जेजे एक्ट एवं पोक्सो एक्ट की बारीकियों को समझाया गया। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को काफी संवेदनशीलता के साथ काम करने हेतु निदेश दिया गया।

मौके पर किशोर न्याय परिषद के सदस्य प्रीती कुमारी,बाल कल्याण समिति के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, एसएसबी के प्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, अररिया एवं उनके श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान के प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में शाहीद जावेद और शैफुर्रहमान उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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