महावीरी मेले व त्योहारों को लेकर सीवान में 19 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई, रोज थाने में लगानी होगी हाजिरी
सीवान, 10 अक्टूबर (हि.स.)। आगामी महावीरी मेला और त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी न्यायालय की ओर से कुल 19 लोगों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत आदेश जारी किया गया है।
इनमें छह लोगों को 11 नवंबर तक और 13 लोगों को 25 नवंबर तक प्रतिदिन संबंधित थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, 11 नवंबर तक प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने वालों में संदीप सिंह, रहमत अली उर्फ लड्डन, नारायण यादव, श्रवण माली, अनिल सिंह और राजकिशोर प्रसाद शामिल हैं। वहीं, 25 नवंबर तक प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जिन 13 लोगों के विरुद्ध जारी किया गया है, उनमें छठु मांझी, बबन साह, मुकेश कुमार पाण्डेय उर्फ तुफानी, शैलेश कुमार उर्फ सिपाही, राहुल यादव, अनुज प्रताप सिंह उर्फ भोला सिंह, मनीष भगत, दीपू यादव, पिंटु यादव, चन्दन कुमार, दिलीप साह, दिपक राय उर्फ दिपू राय और बिट्टु राय शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक, सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे निर्धारित थाने में उपस्थित होकर शाम पांच बजे तक रहने का निर्देश दिया गया है। थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ उन्हें आने-जाने के समय और मार्ग की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने और फोन चालू रखने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि उनकी लोकेशन की निगरानी की जा सके।
सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रत्येक सोमवार सुबह 10:30 बजे समाहरणालय स्थित जिला दंडाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी से संबंधित लिखित प्रतिवेदन भी देना होगा। आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर 50 हजार रुपये का बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश के अनुपालन की निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य महावीरी मेले और आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma

