सिपाही और जमादार रैंक के पुलिसकर्मी अब नहीं कर पायेंगे वाहन जांच,अनिवार्य हाेगा बाॅडी कैमरा ऑन रखना

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पटना, 31 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने अब सिपाही और जमादार (एएसआई) रैंक के पुलिसकर्मी काे सड़क पर वाहन जांच करने पर राेक लगा दी है।

यानि दारोगा से नीचे के पुलिसकर्मियों को गाड़ी रोककर कागजात या अन्य जांच करने का अधिकार नहीं होगा।यह निर्णय वाहन जांच के दाैरान आ रही विभिन्न शिकायताें काे देखते हुए ली गयी है। इस सबंध म ेंबिहार पुलिस मुख्यालयने निर्देश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार सिपाही और एएसआई की जिम्मेदारी अब सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और सड़कों को जाम मुक्त रखने की होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए वाहन जांच करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बिहार पुलिस के एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन जांच की जिम्मेदारी अब दारोगा या उससे ऊपर के अधिकारियों की होगी। सिपाही और जमादार किसी भी परिस्थिति में वाहन चालकों को रोककर जांच नहीं करेंगे।

एडीजी ने कहा कि इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए जांच दल भी बनाए जाएंगे। समय-समय पर इसकी निगरानी की जाएगी। अगर किसी जगह से शिकायत मिलती है कि निचले स्तर के पुलिसकर्मी वाहन जांच कर रहे हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा हर हाल में ऑन रखना होगा। यदि किसी कारण कैमरा बंद पाया जाता है और बाद में पुलिसकर्मी पर कोई शिकायत या आरोप लगता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. इसका उद्देश्य कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी

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