बिहार में पीएम आवास योजना-2.0 के लिए 262.37 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मंजूर

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बिहार में पीएम आवास योजना-2.0 के लिए 262.37 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मंजूर


पटना, 08 जून (हि.स.)। बिहार सरकार ने ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के तहत राज्य की 200 लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) परियोजनाओं के लिए 262.37 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त के व्यय को मंजूरी दी है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि स्वीकृत राशि से राज्य के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही शहरी गरीब परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है।

नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण तथा सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ‘सबके लिए आवास’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और यह योजना हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 की शुरुआत एक सितंबर 2024 से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासविहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

मंत्री ने कहा कि योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनकी स्वयं की उपलब्ध भूमि पर नया पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे ऐसे परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा, जो सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत बनने वाले आवास राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्धारित भवन सुरक्षा और डिजाइन मानकों के अनुरूप निर्मित किए जाएंगे। इसके तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

नीतीश मिश्रा ने कहा कि योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्मित प्रत्येक आवास में कम-से-कम दो कमरे, एक रसोईघर, शौचालय और स्नानघर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे लाभार्थी परिवारों को बेहतर जीवन-परिस्थितियां उपलब्ध होंगी तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के सफल क्रियान्वयन से राज्य के हजारों जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा और बिहार में समावेशी शहरी विकास को नई गति मिलेगी।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

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