बिहार में सारण पुलिस की सार्थक कार्रवाई, नए बीएनएस कानून के तहत पहली सजा
पटना, 03 सितम्बर (हि.स.)। बिहार में सारण जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में बीते 17 जुलाई को ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान के छत पर तीन लोगो को किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया था। इस सम्बंध में मंगलवार को रसुलपुर थाना कांड संख्या-133/24, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दो अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। जिसकी सजा आगामी पांच सितम्बर को सुनाई जाएगी।
इस बाबत आज पत्रकार वार्ता में सारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ कुमार आशीष नेजानकारीदेतेहुएबतायाकि सुलपुर थाना कांड संख्या-133/24, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहतमामलादर्ज कर त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम, 2. अंकित कुमार, पिता- सुनील राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही इस घटना से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया था।
एसपी आशीष ने बताया कि न्यायालय द्वारा 13 अगस्त को इस कांड मे स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22 वें दिन आज दोनो आरोप-पत्रित अभियुक्तों सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम, 2. अंकित कुमार, पिता- सुनील राम को धारा-103(1)/ 109(1)/329(4) बीएनएस के तहत दोषी करार दिया गया है। न्यायालय द्वारा आगामी 05 सितम्बर को दोपहर 12 बजे इस कांड मे दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी
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