कैबिनेट : बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' की स्वीकृति सहित कुल 23 एजेंडों पर मुहर
पटना, 05 दिसम्बर (हि.स.)। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023’’ की स्वीकृति सहित कुल 23 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023’’ की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां नगरों के लिये कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था के लिए पीएम ई-बस सेवा’’ येाजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना की स्वीकृति दी गई।
वहीं ई गाड़ी खरीदने पर सरकार डेढ़ लाख तक की छूट देगी। दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई है। 50 फीसदी टैक्स में राहत दी गई है।पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपये की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी। चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
परिवहन विभाग के ही तहत राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले अनिवार्य स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।
आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमावली, 2012 के नियम 05(02)- परिशिष्ट-प्ट में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 132 केवी के खगौल-दीघा संचरण लाईन के अंडरग्राउंड के लिए 129.16 करोड़ की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 25.832 करोड़ (पच्चीस करोड़ तेरासी लाख बीस हजार) रुपये पूंजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 103.328 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय, बेतिया में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47,91,45,500 (सैंतालीस करोड़ एकानवे लाख पैंतालीस हजार पाच सौ रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ही तहत पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय, मोतिहारी में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47,77,20,300 (सैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार तीन सौ रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार जिला परिषद् (सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजवर्द्धन गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।
विधि विभाग के अर्न्गत उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए, प्रो कबड्डी लीग की टीम पटना पाइरेट्स को स्पांसर करने के किये सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंदा
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