स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई पांच साल की सश्रम कारावास

स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई पांच साल की सश्रम कारावास
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स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई पांच साल की सश्रम कारावास










अररिया 29 जून(हि.स.)।

अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के आरोपी को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी तस्कर को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया।

सजा पाने वाला दोषी भरगामा के राजपूत टोला वार्ड संख्या छह निवासी 24 वर्षीय सिंटू कुमार सिंह पिता चंद्र किशोर सिंह है। न्यायालय ने उन्हें विशेष उत्पाद वाद संख्या 321/2021 में सुनवाई करते हुए सजा सुनाया।मामला अररिया बैरगाछी थाना कांड संख्या 253/2021 से सम्बंधित है।19 मार्च 2022 को चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर - के एन 51 एन 2342 से 179.5 लीटर प्रतिबंधित शराब के साथ रंगेहाथों पकड़ा गया था।मुकदमे के सूचक राम सुंदर सिंह तत्कालीन एएसआई बैरगाछी हैं।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार चौधरी ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि सरकार की ओर से उत्पाद विभाग के विशेष अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने पूरे बिहार में प्रतिबंध के बाबजूद भी भारी मात्रा में शराब का तस्करी करने वाले दोषी के लिए अधिकतम सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनों ही पक्षों की सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्करर किया।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/गोविन्द

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