फारबिसगंज में खनन विभाग की टीम पर हमला, एक गिरफ्तार, एक होमगार्ड के जवान घायल

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फारबिसगंज में खनन विभाग की टीम पर हमला, एक गिरफ्तार, एक होमगार्ड के जवान घायल


अररिया 08 मार्च(हि.स.)। फारबिसगंज में खनन माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। नहर, कैनाल से लेकर नदी में अवैध रूप से लगातार मिट्टी का खनन किया जा रहा है और मामले में विभागीय कार्रवाई न के बराबर है। इसी कड़ी में रविवार को फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण पंचायत के भजनपुर में अवैध रूप से किए जा रहे खनन में संलिप्त बालू लोड ट्रैक्टर को खनन विभाग की टीम के पकड़ने पर 20 से 25 की संख्या में खनन माफियाओं ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें टीम में शामिल होमगार्ड के जवान मनोज कुमार विश्वास बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और अनुमंडलीय अस्पताल में होमगार्ड जवान का इलाज किया गया।

सूचना के बाद मौके पर फारबिसगंज एसडीओ अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, खनिज विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक केहकशा फिरदौस आदि मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने मौके से दो ट्रैक्टर को जब्त कर फारबिसगंज थाना लाई, जहां एक ट्रैक्टर को कागजात प्रस्तुत करने के बाद थाना से छोड़ दिया गया। जबकि सफेद बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है। खनन विभाग की टीम पर हमला कर हमलावरों ने जब्त ट्रैक्टर के छुड़ाकर जबरन ले जाने की भी बात कही जा रही है।

मामले को लेकर खनन निरीक्षक केहकशा फिरदौस ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन देकर जब्त ट्रैक्टर और गिरफ्तार शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जिला खनन कार्यालय की ओर से खान निरीक्षक के द्वारा दिए आगे आवेदन में बताया गया कि फारबिसगंज एसडीओ, एसडीपीओ, जिला खनिज विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक द्वारा गृहरक्षक संजय कुमार विश्वास, विनोद कुमार विश्वास, अजीत कुमार, मनोज कुमार विश्वास, सनोज कुमार मंडल के साथ अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें अवैध रूप से सफेद बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया।

आवेदन में जब्त ट्रैक्टर पर शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य 1 लाख 5 हजार 325 रूपये लगाया गया है। लघु खनिज बालू के अवैध परिवहन से बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2024 के नियम 56 (1) एवं 56 (2) के तहत दंडनीय अपराध और राजस्व को क्षति दर्शाते हुए एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 सह दंडनीय धारा 21 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2024 के नियम 56 एवं भारतीय न्याय संहिता की 303 एवं 317 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने कर कार्रवाई की मांग की है।

मामले को लेकर जिला प्रशासन के खनन प्रशाखा की ओर से विज्ञप्ति जारी कर हमला करने के मामले में भी अलग से केस दर्ज कराने की बात कही गई है साथ ही हमला में खनन विभाग के होमगार्ड के जवान मनोज कुमार विश्वास के हमले में बुरी तरह जख्मी होने की बात कही जा रही है।

मामले को लेकर फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि खनन निरीक्षक के आवेदन पर एफआईआर की जा रही है। एक ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही मामले में एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की संजीदगी के साथ जांच कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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