बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम

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बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम


अररिया 16 अप्रैल(हि.स.)।

अररिया जिला को बाल विवाह मुक्त को लेकर जिला,प्रखंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के बाद अब आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत गुरूवार को की गई।

जागरण कल्याण भारती के द्वारा जिला प्रशासन एवं एक्सिस टू जस्टिस,जस्ट राईट फाॅर चिल्ड्रेन के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फारबिसगंज के मटियारी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र 4030 मंडल टोला में किया गया।अक्षय तृतीया सतर्क रहें क्रार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति श्वेता कुमारी की अध्यक्षता में हुई।कार्यक्रम का संचालन जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के अध्यक्ष संजय कुमार ने किया।

जागरूकता कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह कानून अपराध है।बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कराने और करवाने वाले को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह में शामिल माता- पिता, पंडित, मौलवी, टेंट वाला, बाजा वाला, फोटोग्राफर इत्यादि सभी दंड के भागी होंगे।

बाल विवाह होने की सूचना एसडीओ,बीडीओ,सीडीपीओ,पंचायत के मुखिया या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पुलिस के टोल फ्री नंबर 112 एवं जे. आर. हेल्पलाइन नम्बर 18001027222 पर सूचना दिया जा सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है |

इस कार्यक्रम में जागरण कल्याण भारती के दीपक पासवान, समाजसेवी विक्की पासवान, राजेंद्र मंडल एवं आंगनबाड़ी सेविका अंजू देवी, आशा कुमारी, नीलिमा देवी, रेखा कुमारी, बबीता देवी, संतोषी देवी,महिला पर्यवेक्षिका सुमित्रा साह,नेहा नयन, नाजिया,अपर्णा कुमारी आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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