डीटीओ ने वाहन विक्रेताओं के साथ की बैठक, पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा
अररिया 07 मार्च(हि.स.)। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजीव कुमार सज्जन की अध्यक्षता में जिले के सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं के साथ शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारु बनाना, राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना तथा परिवहन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना था।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वाहन की बिक्री के साथ ही रोड टैक्स एवं अन्य देय सरकारी शुल्क का भुगतान समय पर ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। टैक्स भुगतान में अनावश्यक विलंब को राजस्व की हानि माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में लगने वाला ब्याज एवं दंड संबंधित विक्रेता को वहन करना होगा।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि वाहन पंजीकरण हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज जैसे फॉर्म-20, फॉर्म-21, सेल लेटर आदि वाहन बिक्री के 24 से 48 घंटे के भीतर वाहन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के अपलोड में देरी अथवा त्रुटि होने से आरसी जारी होने में विलंब होता है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है तथा विभाग की छवि भी प्रभावित होती है।
बैठक के दौरान हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई। सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नंबर प्लेट उपलब्ध होते ही उसे वाहन पर शीघ्रता से फिट किया जाए तथा पोर्टल पर मार्क फिट्टेड की प्रविष्टि की जाए। बिना एचएसआरपी लगे वाहनों को शोरूम से बाहर नहीं निकालने की भी सख्त हिदायत दी गई।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मैसेज आम जनता को इसीलिए जा रहे हैं कि वहां विक्रेता द्वारा पोर्टल पर इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट लग गया है, इससे बेवजह आम नागरिकों को परेशानी हो रही है।
बैठक में पोर्टल पर 6 माह एवं 12 माह से अधिक समय से लंबित पंजीकरण मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा डीलर-वार ऐसे मामलों की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न कारणों से लंबित पड़े पंजीकरण पर चर्चा की गई तथा सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि 20 मार्च से पूर्व सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। वाहनों का बीमा की अवधि समाप्त होने पर उसका नवीनीकरण कराकर अद्यतन बीमा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी वाहन विक्रेताओं से अपील की कि वे परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नियमों का पूर्ण पालन करें, जिससे समय पर पंजीकरण, पारदर्शिता एवं राजस्व संग्रहण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

