सात पीडीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द,चार से स्पष्टीकरण,28 पर विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश

WhatsApp Channel Join Now
सात पीडीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द,चार से स्पष्टीकरण,28 पर विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश


अररिया 23 अप्रैल(हि.स.)। डीएम विनोद दूहन पूरी तरह एक्शन में है।खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले डीलर के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है।डीएम विनोद दूहन ने जिले के सात पीडीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही चार डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने ,28 डीलरों पर विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया है।

अररिया प्रखंड के झमटा पंचायत स्थित पीडीएस डीलर अब्दुल बारी द्वारा जांच के दौरान गोदाम नहीं खोलने पर अनियमितता की आशंका जताते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गई है। वहीं, रामानंद रजक की दुकान पारिवारिक कारणों से बंद पाई गई, जिस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सुनिता कुमारी द्वारा पिछले छह माह से वितरण नहीं करने के आरोप में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। चन्द्रदेई पंचायत के डीलर हेमंत कुमार द्वारा चाबी का बहाना बनाकर गोदाम नहीं खोला गया, इनका भी अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। इसी पंचायत के एक अन्य डीलर हेमंत कुमार द्वारा छह माह से वितरण नहीं करने के आरोप में अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।

रानीगंज प्रखंड के बसैठी पंचायत में अयोध्या राम के यहां पॉश मशीन और गोदाम के स्टॉक में अंतर पाए जाने तथा गोदाम लगभग खाली मिलने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इसी पंचायत के सोचन राम के यहां भी खाद्यान्न में भिन्नता पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है

बसैठी पंचायत के सुर्यानंद पासवान द्वारा पॉश मशीन की पर्ची नहीं देने के कारण स्टॉक का वास्तविक मिलान नहीं किया जा सका। वहीं, खरहट पंचायत के शंकर कुमार मंडल के यहां पॉश मशीन में दर्ज 598.2 किलोग्राम खाद्यान्न भौतिक रूप से गोदाम में नहीं मिलने पर उनकी अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी गई।

फारबिसगंज प्रखंड के पोठिया पंचायत में राजानंद यादव के खिलाफ लाभुक द्वारा कम मात्रा में खाद्यान्न देने की शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, पोठिया पंचायत के मो. तालिब नजामी के खिलाफ भी इसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उनसे जवाब-तलब किया गया है। कुर्साकांटा प्रखंड के पीडीएस डीलर राजेश भगत, लैलोखर, धिरेन्द्र कुमार सदा, लैलोखर, विनेश प्रसाद सिंह, लैलोखर, मिथलेश कुमार भगत कुआड़ी, ओम नाथ पासवान, लाल पासवान की दुकान बंद एवं देवी लाल साह कुआड़ी का ई-पॉश मशीन का उपयोग नहीं नहीं करते हुए पाया गया।

अररिया प्रखंड के पीडीएस डीलर मो. सादीक पोखरिया का दुकान बंद पाया गया और ईलाज के लिए दिल्ली अवकाश सूचना दी गई पर,जो सूचना पट्ट पर अंकित नहीं पाया गया। मो. मुस्लीम रामपुर मोहनपुर पूर्वी, बीबी जेबा खातुन, रामपुर मोहनपुर पूर्वी का भी दुकान बंद पाया गया।

सिकटी प्रखंड के पीडीएस डीलर नौसाद अली, खोरागाछ, संजय पासवान, खोरागाछ, सुनिता देवी आमगाछी, रंजू देवी मजरख, शिव प्रसाद राय, विजय पासवान का दुकान बंद एवं भुवनेश्वर पासवान मजरख का पॉस की मात्रा एवं वास्तविक मात्रा में असमानता पाई गई।पलासी प्रखंड के पीडीएस डीलर फागु लाल मांझी बलुआ कलियागंज, हरि प्रसाद साह, बलुआ कलियागंज, रामानन्द पासवान केसर्रा का दुकान बंद, बिन्देश्वरी पासवान केसर्रा द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम गोदाम से 04 बोरी अनाज कम दिया गया है।

भरगामा प्रखंड के पीडीएस डीलर धनेश्वर सरदार, कुशमोल, नागेन्द्र झा जय नगर,प्रियंका कुमारी रामपुर आदि, सुशील राम रामपुर आदि, अमरेन्द्र यादव मानुल्लहपट्टी, मुमताज आलम मानुल्लहपट्टी, सुशील पासवान मानुल्लहपट्टी का दुकान बंद पाया गया।

उक्त सभी दुकानों के जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

Share this story