हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई, डीएम ने दोनों पक्षों को साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश

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हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई, डीएम ने दोनों पक्षों को साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश


अररिया 17 अप्रैल(हि.स.)। पटना हाईकोर्ट द्वारा सीडब्लूजेसी संख्या-16146/2023 अमित आर्या पोद्दार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश के आलोक में शुक्रवार को डीएम विनोद दूहन द्वारा कार्यालय कक्ष में मामले की सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकार उपस्थित हुए और उन्होंने अपना-अपना पक्ष जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने पक्ष को तीन दिनों के अंदर लिखित रूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित करें, ताकि मामले का निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

इस दौरान जिला अवर निबंधक पदाधिकारी अररिया द्वारा बताया गया कि यह मामला वर्ष 2023 में हुए एक निबंधन से संबंधित है। मौके पर संबंधित पक्षकार उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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