अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउसों में अग्नि सुरक्षा को लेकर निरीक्षण

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अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउसों में अग्नि सुरक्षा को लेकर निरीक्षण


अररिया 10 जून(हि.स.)। अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में बुधवार को जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट एवं अनुपालन की कार्रवाई को लेकर निरीक्षण किया गया।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में अररिया, फारबिसगंज में आवासीय होटल, अस्पताल, होटल, लॉज आदि में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया तथा आवश्यक कमियों के सुधार के लिए संबंधित संचालकों को निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि जिन अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का पूर्व में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जा चुका है, लेकिन बताई गई कमियों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के प्रावधानों के तहत अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा।

निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर सुविधा वाले उच्च जोखिम वाले अस्पतालों को प्राथमिकता देते हुए उनका ऑडिट सात दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

सभी होटल संचालकों को परिसर में रखे गए एलपीजी सिलेंडरों की संख्या, भंडारण स्थल, उपयोग की स्थिति एवं संबंधित अनुमति-पत्रों के साथ स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण कमरों, गलियारों, बेसमेंट, सीढ़ियों, आपात निकास मार्गों अथवा अन्य असुरक्षित स्थानों पर नहीं किया गया हो।

उन्होंने कहा कि जिन होटलों का फायर एनओसी समाप्त हो चुका है, उपलब्ध नहीं है अथवा भवन के उपयोग में परिवर्तन हुआ है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां फायर एनओसी आवश्यक है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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