पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति में अमर नाथ झा विधि सलाहकार नामित

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पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति में अमर नाथ झा विधि सलाहकार नामित


दरभंगा, 08 अक्टूबर (हि.स.) प्री-कॉन्सेप्सन एंड प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय आठ सदस्यीय सलाहकार समिति में दरभंगा के अधिवक्ता अमर नाथ झा को विधि सलाहकार नामित किया गया है। उनके मनोनयन पर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी के दुरुपयोग को रोकना पीसीपीएनडीटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी और कानून का प्रभावी अनुपालन आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी देना, लेना या इससे संबंधित विज्ञापन करना अपराध है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के उल्लंघन पर कारावास और अर्थदंड के साथ दोषी चिकित्सक का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रावधान है। अधिवक्ता हेमंत कुमार, हरेराम साहु, अरुण कुमार चौधरी, जितेंद्र नारायण झा, रमण जी चौधरी, मनोज कुमार, सुधीर कुमार चौधरी सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने अमर नाथ झा को बधाई देते हुए उनके प्रभावी योगदान की उम्मीद जताई।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra

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