आईओ इंद्रजीत कुमार पर विभागीय कार्रवाई का आदेश

आईओ इंद्रजीत कुमार पर विभागीय कार्रवाई का आदेश
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आईओ इंद्रजीत कुमार पर विभागीय कार्रवाई का आदेश


अररिया 01 जून(हि.स.)।

विशेष न्यायालय उत्पाद संख्या द्वितीय संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने उत्पाद थाना कांड संख्या 149/24 के अनुसंधानक इंद्रजीत कुमार के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है ।

यह आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने उनके वेतन में से एक हजार रुपये कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया में भी जमा करने का आदेश दिया।साथ ही कार्यवाही शुरू करने के एक महीने के अंदर उक्त कार्यवाही की जानकारी न्यायालय को भी देने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने इंद्रजीत कुमार पर कर्तव्यहीनता,अनुशासनहीनता एवं कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में यह आदेश जारी किया।उत्पाद थाना कांड संख्या - 149/2024 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका संख्या - 1000/2024 लंबित है और उक्त अग्रिम जमानत याचिका में अनुसंधानकर्ता से कांड की दैनिकी की मांग न्यायालय से की गई थी और न्यायालय से स्मार पत्र भी जारी किया गया था।बार - बार केस डायरी के मांग के बावजूद कोर्ट में समर्पण भीं किए जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की।जिसके बाद न्यायालय ने शोकॉज किया और आईओ को सदेह उपस्थित होकर कांड दैनिकी की भी मांग की गई।जिस पर अनुसंधान कर्ता ने अपना जबाब न्यायालय को दिया कि उनकी पत्नी की तबियत खराब हो जाने के कारण अब तक न्यायालय में केस डायरी समर्पित नहीं किया जा सका।

बार - बार न्यायालय के न्याययिक कार्य में अनुसंधान कर्ता के कार्यों से न्यायालय का समय बर्बाद होने की स्थिति में न्यायालय ने कार्य की लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही शुरू करने और उनके वेतन में एक हजार रुपये कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/गोविन्द

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