नालंदा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 583 छात्र-छात्राओं के आवेदनों को राज्य स्तर पर भेजने की मिलीं स्वीकृति

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नालंदा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 583 छात्र-छात्राओं के आवेदनों को राज्य स्तर पर भेजने की मिलीं स्वीकृति


नालंदा, बिहारशरीफ 24 अगस्त (हि.स.)।नालंदा जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप) योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित प्रवेशिकोत्तर जिला छात्रवृत्ति समिति की बैठक आज सोमवार को उप विकास आयुक्त सारा अशरफ की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा), विधायक प्रतिनिधि, सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पीएमएस संभाग प्रभारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, नालंदा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में पीएमएस पोर्टल पर छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदनों के संस्थान, प्रखंड एवं जिला स्तर पर सत्यापन के उपरांत वर्ष 2022-23 का 01, वर्ष 2024-25 के 169 तथा वर्ष 2025-26 के 413, कुल 583 आवेदनों को राज्य स्तरीय कार्यालय, एनआईसी को प्रेषित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र-छात्राएं, जो सत्र 2026-27 में कक्षा 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित एवं अध्ययनरत हैं, वे निर्धारित पीएमएस पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।बिहार के आधिकारिक पीएमएस पोर्टल पर सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की अवधि 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराई गई है। मैट्रिक पास छात। त्छात्राओं को सलाह दी गई है कि आवेदन करते समय अपने अद्यतन शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, फी रसीद, आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण आदि तैयार रखें। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार आधार का बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीड होना भी आवश्यक है।बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना से संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन एवं पात्र छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे

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