पोक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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पोक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा


किशनगंज, 11 मई (हि.स.)। किशनगंज में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत सुल्तानगंज निवासी आरोपी नूर आलम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 71 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। मामला दो वर्ष पूर्व दिघलबैंक थाना में दर्ज कांड संख्या 79/24 एवं पोक्सो वाद संख्या 51/24 से जुड़ा है। पीड़िता के परिजनों द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस जांच के उपरांत मामला विशेष अदालत में विचाराधीन था।

सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत के फैसले को लेकर लोगों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जानकारों का कहना है कि पोक्सो अधिनियम के तहत दोषियों को कठोर सजा मिलने से समाज में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत के इस निर्णय से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों में कानून का भय बढ़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

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