राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को


पूर्णियां, 4 दिसंबर (हि. स.)। इस वर्ष के चौथे व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को होना है। यह आयोजन राष्ट्र व्यापी होगा। पूर्णिया न्याय मंडल में भी इसके आयोजन के लिए तैयारी जोर-जोर से की जा रही है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जानकारी देते हुए सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यकमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियों द्वारा भी 09 दिसंबर 2023 को इस वर्ष के अंतिम व चौथे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी यह आयोजन किया जाएगा। उन्होने आगे कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय से सबंधित लगभग 03 हजार 600 लंबित मामलों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीडितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। इसके आलावे पूर्व-वाद अर्थात वैसे मामले जो अभी न्यायालय में नहीं आए हैं जिनमें बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबधित लगभग 35हजार बकायेदारों एवम ऋणियों को नोटिस भेजा गया है।

इस हेतु 28 नवंबर से 08 दिसंबर 2023 तक प्री-सिटिंग एवम प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन पक्षकारों को लोक अदालत से पूर्व भी आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों का निष्पादन कराना हो वे 08 दिसंबर 2023 तक किसी दिन भी संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं रेडियो के माध्यम से आमलोगों से मेरा अपील है कि जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, परंतु यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनाक 09 दिसंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का संबंधित बैंच में निपटारा करा सकते हैं।

वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च के मुफ्त में तत्काल निष्पादित करावें। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा की मामलों के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के लिए एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी सभी के लिए अलग-अलग पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लबित है, उनके वाद का निस्तारण भी उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों के सुविधा के लिए पाँच हेल्प डेस्क बनाये गये हैं, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवक प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णियाँ परिसर में स्थित जिला विधिक सेव प्राधिकार के कार्यायल से सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यालय का फोन नं०- 06454-242342 है।

बता दें कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन० आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली एवं पानी बिल के मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/नंदकिशोर/चंदा

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