गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा
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गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा


पूर्णियां, 22 दिसंबर (हि.स.)। गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए 3 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। पूर्णिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में शुक्रवार को सजा सुनाई। सजा पाने वाले अभियुक्त में मीरगंज थाना क्षेत्र के चंदन शर्मा, सुजीत कुमार उर्फ सुरजा एवम चूल्हा उर्फ चुनचुन उर्फ लाल मोहम्मद है।

मीरगंज थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षक मेनका रानी ने 6 सितंबर 2018 को स्वलिखित बयान अंकित किया था, कि गुप्त सूचना के आधार पर चंदन शर्मा के भूसा वाले घर में छुपा कर रखा हुआ 7 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 71 किलो 9 ग्राम था। उक्त गांजा उपरोक्त अभियुक्तियों के द्वारा लाकर छिपा कर रखा और बेचा जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में 9 गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष (एनडीपीएस) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने संचालित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/नंदकिशोर/चंदा

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