हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड

हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड
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हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड


पूर्णियां, 22 दिसंबर(हि. स.)।हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला अभियुक्त बनमनखी थाना क्षेत्र के राधानगर गांव बबलू उरांव है। यह सजा पूर्णिया के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय की अदालत में सुनाई के बाद दी गई।

मृतक तिर्की रविंद्र कुमार उरांव के पिता श्री प्रसाद उरांव ग्राम राधानगर, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया के द्वारा थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा के अनुसार उसके पुत्र को गांव के ही बबलू उरांव (अभियुक्त) एवं अन्य ने 15 अगस्त 2019 घुमाने हेतु गांव से बाहर ले जाया गया था। रात तक जब लड़का घर वापस नहीं लौट तो खोज बीन आरंभ किया। खोज बीन के क्रम में पूछने पर 17 अगस्त को बबलू उरांव ने बताया कि उसका गला दबाकर हत्या कर दिया है। साथ ही अभियुक्त के बताए अनुसार मृतक का लाश सिकटिया डायमेज में पानी में तैरता हुआ बरामद किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

हिन्दुस्थान समाचार/नंदकिशोर/चंदा

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