गांजा तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए आर्थिक दण्ड

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गांजा तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए आर्थिक दण्ड


पूर्णियां, 20 दिसंबर(हि. स.)। गांजा तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त रतनदयापुर, आरा (भोजपुर) निवासी 25 वर्षीय आकाश कुमार है,जिसे एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष कारावास एक एक लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा दी गई है। यह सजा पूर्णिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर ने विशेष वाद संख्या: 22/2018 में सुनाई है जो डगरूवा थाना कांड संख्या: 261/2018 पर आधारित था।

इस मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसंबर 2018 को गुप्त सूचना के आधार पर डगरूआ पुलिस के अवर निरीक्षक ने दल-बल के साथ दालकोला बायसी के तरफ से आ रही एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को देखा और एनएच 31 पर बरसोनी टॉल प्लाजा के पास रोक कर तलाशी ली। तलाशी में 100 पैकेट में करीब 205 किलो गांजा बरामद हुआ। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

हिंदुस्थान समाचार/नंदकिशोर/चंदा

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