एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की फीस में कटौती का आदेश

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एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की फीस में कटौती का आदेश


पटना, 26 मार्च (हि.स.)। बिहार बार चुनावों के लिए बढ़ी हुई फीस काे कम कर दिया गया है, जिसे आंदोलनकारी अधिवक्ताओं की बड़ी जीत मानी जा रही है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में अगले महीने होने वाले एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की फीस में भारी कटौती का आदेश दिया है।

फीस में अत्यधिक वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर दो दिनों की सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने फीस में 75 प्रतिशत की कमी करने का आदेश दिया।

इसके बाद अब अध्यक्ष पद के लिए यह फीस 6,250 रुपये, जबकि उपाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए 5,000 रुपये होगी। इससे पहले, अध्यक्ष के लिए फीस 25,000 रुपये और उपाध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिए 20,000 रुपये निर्धारित की गई थी।

एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्रा ने इस मामले में पैरवी की। उन्होंने कहा कि भारी फीस के कारण कई आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन योग्य वकील चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो जाते।

याचिकाकर्ता सरोज कुमार ने अपनी शिकायत में इस बात पर खेद जताया कि नामांकन शुल्क बढ़ाते समय एसोसिएशन की जनरल बॉडी (आम सभा) को विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का यह एकतरफा फैसला सामंती मानसिकता की बू देता है।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एसोसिएशन के 30 प्रतिशत पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित होने चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी

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