सुशांत की फिल्म से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, काल्पनिकता, निजता का उल्लंघन नहीं

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित रूप से आधारित फिल्म न्याय : द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने फिल्म और अन्य वेंचर में सुशांत के नाम या समानता का बायोपिक या कहानी के रूप में उपयोग करने के खिलाफ दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। यह याचिका सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दायर की थी।

अदालत ने कहा, इस पहलू पर प्रस्तुतियां अस्पष्ट हैं। वादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई निश्चित उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है, इसलिए, याचिका में कोई दम नहीं है।

अदालत ने प्रतिवादियों में से एक के तर्क में भी योग्यता पाई कि यदि घटनाओं की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, तो कोई भी निजता के अधिकार के उल्लंघन का अनुरोध नहीं कर सकता है।

अदालत ने कहा, चूंकि प्रतिवादी की फिल्मों को न तो एक बायोपिक के रूप में चित्रित किया गया है, न ही एसएसआर के जीवन में जो कुछ हुआ उसका एक तथ्यात्मक वर्णन है। इसे पूरी तरह से काल्पनिक और कुछ घटनाओं से प्रेरित दिखाया गया है जो अतीत में हुई हैं और व्यापक रूप से चर्चा की गई हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, अदालत को इसपर रोक लगाने का कोई कारण नहीं मिला।

सिंह की याचिका के अनुसार, उनके बेटे के जीवन पर आधारित कुछ आगामी या प्रस्तावित फिल्म परियोजनाएं हैं - न्याय : द जस्टिस, सुसाइड या मर्डर, एक सितारा खो गया, शशांक और एक अनाम क्राउड-फंडेड फिल्म।

सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि विभिन्न नाटकों, फिल्मों, वेब-श्रृंखलाओं, पुस्तकों, साक्षात्कारों या अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जा सकता है जो उनके बेटे और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।

राजपूत का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता वरुण सिंह ने तर्क दिया कि फिल्म निर्माता व्यावसायिक लाभ के लिए स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। अदालत ने पाया कि कुछ घटनाओं के आधार पर नाटकीय प्रतिनिधित्व के लिए काल्पनिक प्रस्तुति अभिव्यक्ति और भाषण की कलात्मक स्वतंत्रता के दायरे में आती है।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में अपने बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।

--आईएएनएस

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