राहत : बिजली विभाग ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना, ब्याज पर मिलेगी 100 फीसद छूट 

CHANDAULI NEWS
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चंदौली। बकाए बिजली बिल की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत बकाए बिजली बिल के ब्याज पर 100 फीसद तक छूट मिलेगी। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता पंजीकरण कराकर अपना बिल किश्तों में जमा करा सकते हैं। 

बिजली विभाग का करोड़ों रुपये बिल आम उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों पर बकाया है। इसकी वसूली दिनोंदिन मुश्किल होती जा रही है। विभाग ने अभियान चलाकर कई विभागों के कनेक्शन काट दिए। इसके बावजूद बकाए की वसूली जोर नहीं पकड़ सकी। ऐसे में उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। 

पंजीकरण कराकर निर्धारित अविध तक बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 50 से 100 फीसद तक रियायत मिलेगी। दो किलो वाट के कनेक्शन पर ब्याज में 100 फीसद छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को छह किश्तोें में बिल जमा कराना होगा। एक-दो किश्तों में भुगतान पर दो किलोवाट के कनेक्शन के बकाए बिजली बिल पर अधिभार में 50 फीसद छूट मिलेगी। पांच किलोवाट के कनेक्शन पर 50 तो समस्त विद्युत भार के पांच किलोवाट के कनेक्शन पर ब्याज में 100 फीसद छूट दी जाएगी। 

घर बैठे कर सकते हैं बिल की जानकारी 
कई कनेक्शनधारक ऐसे हैं, जिनको नियमित बिल नहीं मिल पाता है। ऐसे में अपने बकाया बिजली बिल की जानकारी नहीं मिल पाती है। कनेक्शनधारकों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वे यूपी इनर्जी डाट इन की वेबसाइट पर जाकर अपना बिल देख सकते हैं। इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उन्हें बकाया बिजली बिल, ब्याज की रकम समेत अन्य जानकारियां मिल जाएंगी। 

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 100 फीसद छूट 
खेतों की सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बकाए बिजली बिल पर 100 फीसद तक छूट मिलेगी। वहीं घरेलू दो किलो वाट कनेक्शन पर भी ब्याज नहीं जमा करना होगा। उपभोक्ताओं को पहले अधिशासी अभियंता, एसडीओ दफ्तर अथवा उपकेंद्र पर जाकर पहले पंजीकरण कराना होगा। एक्सईएन एके सिंह ने बताया कि बकाए बिजली बिल के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। कनेक्शनधारक इसका लाभ उठाएं।

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